
सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 सितंबर 2024) को भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता की समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता।
नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के बच्चे नागरिकता कानून की धारा 8(2) के तहत दोबारा भारतीय नागरिकता मांग सकते हैं. नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों के बच्चे वयस्क होने के एक वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह विकल्प विदेशी नागरिकों के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान लागू होने के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत इस आधार पर नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है कि उनके पूर्वज (दादा-दादी) अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
क्या है पूरा मामला ?
मद्रास उच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत सिंगापुर के एक नागरिक को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति दी। वास्तव में उनके माता-पिता सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त करने से पहले मूल रूप से भारतीय नागरिक थे, इसलिए याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिकता का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता वापस पाने का हकदार नहीं है। अदालत के अनुसार याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 5(1)(बी) या अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता के लिए पात्र था।
इसके अलावा, अदालत ने बताया कि संविधान लागू होने के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसके दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। अदालत ने कहा कि इस तरह की व्याख्या से “बेतुके परिणाम” हो सकते हैं क्योंकि आजादी के बाद पैदा हुए विदेशी नागरिक यह दावा कर सकते हैं कि उनके दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था।