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  • April 14, 2025

पुलिस मुठभेड़ प्रोटोकॉल: 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क उठी. हिंसा इतनी बढ़ गई कि मामला गोलीबारी तक पहुंच गया. जिसमें गोपाल मिश्रा नाम के 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. हिंसा में हत्या का आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था. इसी दौरान पुलिस की उससे मुठभेड़ हो गई. बताया जा रहा है कि गोली आरोपी सरफराज के पैर में लगी है. आइए आपको बताते हैं कि पुलिस एनकाउंटर प्रोटोकॉल क्या है और एनकाउंटर में पुलिस की बंदूक से पहली गोली कहां चलनी चाहिए।

एनकाउंटर दो तरह के होते हैं

भारत में पुलिस दो तरह से मुठभेड़ करती है. पहला, जब कोई अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है. ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए मुठभेड़ की. तो दूसरा तरीका ये है कि जब पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है. और ऐसे में अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग जाता है और पुलिस पर हमला कर देता है. तो ऐसे में पुलिस से बचने और उसे पकड़ने के लिए वो जवाबी कार्रवाई करती है और एनकाउंटर कर देती है.

अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी होगी

भारत के संविधान में एनकाउंटर का कोई जिक्र नहीं है. लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. जब किसी कार्रवाई में उनका सामना अपराधियों और आतंकवादियों से होता है. कोई अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है. तो पहले पुलिस उसे चेतावनी देती है. लेकिन अपराधी फिर भी नहीं मानता और भागने की कोशिश करता है.

ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बल उसके पैर में गोली मार देते हैं ताकि वह भाग न सके। लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए. तो ऐसे में पुलिस के निशान पैरों के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं और ऐसे एनकाउंटर में अपराधी की मौत भी हो जाती है.

कानून की एक धारा क्या है ?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 40 के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है। या फिर वह पुलिस हिरासत से भाग जाता है या पुलिस पर हमला कर देता है. तो ऐसी स्थिति में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है.

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