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  • April 24, 2025

भारतीय नागरिकों को भारत में रहने के लिए कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। रोजमर्रा के कुछ कामों के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसमें कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनके बिना कई काम रुक सकते हैं।

इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वाटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं। आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। भारत की लगभग 90 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड है।
इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वाटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं। आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज है। भारत की लगभग 90 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड है।
आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर कई लोग सहायक दस्तावेज के रूप में करते हैं। इसलिए कई लोग इसे जन्मतिथि का प्रमाण मानते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि आप गलत हैं।
आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर कई लोग सहायक दस्तावेज के रूप में करते हैं। इसलिए कई लोग इसे जन्मतिथि का प्रमाण मानते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि आप गलत हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के एक मामले में आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण न मानने पर यह फैसला सुनाया है. बता दें कि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण माना था।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के एक मामले में आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण न मानने पर यह फैसला सुनाया है. बता दें कि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण माना था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी को ही जन्मतिथि का सबूत माना है. इस मामले में निचली अदालत ने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज माना था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी को ही जन्मतिथि का सबूत माना है. इस मामले में निचली अदालत ने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज माना था।
बता दें कि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले साल अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर किया जा सकता है. जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं.
बता दें कि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले साल अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर किया जा सकता है. जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं.

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